
रिपोर्टर कुलभूषण वर्मा फतेहगढ़ साहिब पंजाब
पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा विकलांगों को दी जाने वाली 1500/- रुपये प्रति माह की पेंशन का लाभ उठाने के लिए जिले के विकलांग व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त परनीत शेरगिल ने बताया कि पेंशन योजना की शर्तों को पूरा करने वाले जिले के विकलांगजन नजदीकी सेवा केन्द्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा फार्म कार्यालयों में भी भरा जा सकता है. वलाक के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भरा जा सकता है उन्होंने आगे बताया कि पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग व्यक्ति के पास कम से कम 50 प्रतिशत विकलांगता का यू डी आई डी कार्ड अनिवार्य है। उन्होंने जिले के दिव्यांगजनों से अपील की कि जिन दिव्यांगजनों को अभी तक यू डी आई डी कार्ड जनरेट नहीं होने पर वे अपने पहचान दस्तावेज अपने नजदीकी सेवा केंद्र में ले जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी अपील की कि 50 प्रतिशत तक विकलांग विकलांग अपना यू डी आई डी बनवा लें। कार्ड बनवाना जरूरी है क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यू डी आई डी कार्ड अनिवार्य है। जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।