जिले में पंचायत समिति एवं जिला परिषद के आम चुनावों के लिए वार्ड संरचना का प्रारूप घोषित* *21 जुलाई 2025 तक आपत्तियां आमंत्रित*
जिले में पंचायत समिति एवं जिला परिषद के आम चुनावों के लिए वार्ड संरचना का प्रारूप घोषित*
*21 जुलाई 2025 तक आपत्तियां आमंत्रित*
जिले में पंचायत समिति एवं जिला परिषद के आम चुनावों के लिए वार्ड संरचना का प्रारूप घोषित*
*21 जुलाई 2025 तक आपत्तियां आमंत्रित*
रायगढ़ (जिमाका), दिनांक 14 – महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम, 1961 (1962 का अधिनियम संख्या 5) के अंतर्गत रायगढ़ जिला परिषद एवं पंचायत समिति के आगामी आम चुनावों के लिए चुनाव विभाजन एवं वार्ड संरचना का प्रारूप घोषित कर दिया गया है। यह संरचना जिला कलेक्टर रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत आदेश के आधार पर महाराष्ट्र शासन राजपत्र (दिनांक 14 जुलाई 2025) में प्रकाशित की गई है।
इस प्रारूप आदेश की प्रतियां निम्नलिखित स्थानों पर प्रकाशित की गई हैं।
जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, जिला परिषद कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर,
रायगढ़ जिले के सभी तहसीलदार और पंचायत समिति कार्यालयों (पनवेल, कर्जत, खालापुर, सुधागढ़, पेन, उरण, अलीबाग, मुरुड, रोहा, ताला, मानगांव, म्हसाला, श्रीवर्धन, महाड, पोलादपुर) के नोटिस बोर्ड पर।
उक्त प्रारूप डिज़ाइन पर राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी (जिला कलेक्टर रायगढ़) द्वारा 14 जुलाई 2025 के बाद विचार किया जाएगा।
- यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी को इस संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव है, तो उसे 21 जुलाई 2025 तक संबंधित तहसीलदार को कारणों सहित लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर किशन जावले ने सूचित किया है कि इसके बाद प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।