Madhya Pradesh News डिकौली समिति से परिवहन दौरान 2600 बोरी गेंहू गायब: परिवहन ठेकेदार और पेटी कांट्रेक्टर नगर परिषद अध्यक्ष महाराजपुर पति महादेव खटीक को अपर कलेक्टर ने जारी किया नोटिस
एक माह बीतने के बाद भी किसानों का नहीं हुआ भुगतान क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही!

ब्यूरो चीफ राजू जोशी महाराज छतरपुर मध्य प्रदेश
छतरपुर सेवा सहकारी समिति डिकौली में किसानों ने 27 अप्रैल एवं 28 अप्रैल को उपार्जन केन्द्र में अपना गेंहू समर्थन मूल्य पर बेचा था परंतु 30 दिन बीतने के बाद भी इन किसानों को आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में सेवा सहकारी समिति डिकौली के प्रभारी के द्वारा एक पत्र जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम एवं जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक को भेजा गया था। और इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से भी की गई थी। परंतु सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डिकोली में जो गेंहू किसानों का खरीदा गया था वह परिवहन ठेकेदार सूर्य प्रताप सिंह मेसर्स भाग्य लक्ष्मी रोड लाइंस चाक घाट द्वारा परिवहन का ठेका लिया गया था परंतु इस ठेकेदार ने पेटी कांटेक्ट पर महादेव खटीक को यह परिवहन का ठेका दे दिया था। महादेव खटीक ने परिवहन करते समय डिकौली सोसायटी का गेंहू 2600 बोरी शासकीय गोदाम में जमा न कर किसी प्रायवेट स्थान पर रख लिया था। किसानों का भुगतान न होने के कारण जब यह बात कलेक्टर के संज्ञान में आई तो उन्होंने आवश्क कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया ने सूर्य प्रताप सिंह एवं नगर परिषद महाराजपुर अध्यक्ष के पति महादेव खटीक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं और सोमवार को उन्हें अपने समक्ष बुलाया है। यदि वे लोग उपस्थित नहीं होंगे तो उनके खिलाफ पुलिस अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर उपार्जन केन्द्रों से गेंहू उठाने और परिवहन करने के कारण मप्र स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लि. द्वारा कराया जाता है किंतु ठेकेदार के द्वारा पेटी कांटेक्टर पर अन्य व्यक्ति को ठेका देने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई। और इस कारनामे का मास्टर माइंड पेटी कांट्रेक्टर महादेव खटीक को बताया जा रहा है। यदि ईमानदारी से कार्यवाही हुई तो निश्चित ही उन वाहन मालिकों पर भी गाज गिर सकती है जिन्होंने गलत मैपिंग के अनुसार गेंहू को प्राइवेट दुकान में उतारा। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की 3 / 7 के तहत कार्यवाही किया जाना भी आवश्यक है।
इस मामले को रफा दफा करने के विवादित नान प्रबंधक रिंकी साहू और वेयर हाउस प्रबंधक पर लेनदेन कर लीपापोती करने के आरोप लग रहे थे जिसके बाद अपर कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया ने संज्ञान लेते हुए परिवहन ठेकेदार और पेटी कांट्रेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है अब देखना है कि भाग्य लक्ष्मी परिवहन ठेकेदार, ट्रक मालिक, पेटी कांट्रेक्टर सहित प्राइवेट दुकानदार जहां गेंहू रखा गया था के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है या फिर इस मामले को दबा दिया जाएगा…फिलहाल जांच चल रही है जैसी कुछ दिन पहले राइस मिल की चलती रही।