Madhya Pradesh News बच्चों के साथ होने वाले अपराध में पीड़ित की पहचान गुप्त रखे जाने का प्रावधान गुरूनानक उ.मा. विद्यालय दमोह में जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न
ब्यूरो चीफ दीवान सिंह दमोह मध्य प्रदेश
दमोह:- म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीमती रेणुका कंचन एवं जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अम्बुज पाण्डेय के मार्गदर्शन में आज गुरूनानक उ.मा. विद्यालय में बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिये, पॉक्सो एक्ट एवं अन्य कानूनी जानकारी के लिये विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राममनोहर सिंह दांगी, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, प्राचार्य श्रीमती हर्षा हजारी, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्रायें उपस्थित रहे।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राममनोहर सिंह दांगी ने छात्र-छात्राओं के साथ आए दिन होने वाली छेड़छाड़ जैसे मामलों पर जानकारी देते हुये कहा पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध एवं छेड़छाड़ के मामलों में कार्यवाही की जाती है। यह एक्ट बच्चों को लैंगिक अपराध जैसे गंभीर मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका दोनों हो सकते हैं। यह कानून बालक या बालिका दोनों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कहा ऐसे पीड़ित बालक या बालिका की पहचान गुप्त रखी जाती हैं, कोई भी बच्चा अपने विरूद्ध होने वाले अपराधों को छिपाये नहीं ऐसे अपराधों के विरूद्ध आवश्यक कदम उठायें। उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के संबंध में जानकारी दी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने मूल अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर कहा समानता के अधिकार के द्वारा हमें जाति, धर्म, स्थान की वजह से भेदभाव नहीं किया जा सकता, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई किन्तु सीमाओं को ध्यान में रखकर बोलना चाहिये एवं कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिये। इसके साथ ही बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, शिक्षा का अधिकार, मानव तस्करी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।