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Chhattisgarh News जांजगीर-चांपा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की जा रही लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही

बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाने वाले 35, एवं मोटर साइकिल में तीन सवारी चलने वाले 12 वाहनों पर किया गया कार्यवाही

रिपोर्टर मोतीलाल भास्कर मुंगेलि छत्तीसगढ़

मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 65 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 22400 रूपये समन शुल्क लिया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 65 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 35 वाहन के चालकों से 10500 रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किए गए 07 वाहन के चालक से 2100 रुपए, मोटरसाइकिल में तीन सवारी चलने वाले 12 वाहन के चालको से 3600 रुपए, वाहन का हेड लाइट आधा काला नहीं पाए गए 06 वाहन के चालकों से 1800 रुपए, नंबर प्लेट आड़ा तिरछा लिखे 01 वाहन के चालक से 300 रुपए, नाबालिग के द्वारा वाहन चलाते पाये गए 01 वाहन के चालक से 2300 रूपए, बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पाए गए 01 वाहन के चालक से 1000 रूपए, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते पाए गए 01 वाहन के चालक से 500 रूपए एवं अन्य धाराओं के तहत 01 वाहन के चालकों से 300 रुपए कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया। वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, नो पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं मोटरसाइकिल में तीन सवारी नहीं चलाने समझाएं दी जा रही है।

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