
रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
राजधानी भोपाल के अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया (ईंटखेड़ी) मे खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने नियमों का उल्लंघन कर अमानक परिस्थितियों में संचालित हो रही बेकरी और मिठाई निर्माण इकाई ‘बी.के. फूड प्रोडक्ट्स’ पर छापामार कार्रवाई की। मौके पर भारी अनियमितताएं और गंदगी पाए जाने के कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आगामी आदेश तक परिसर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार को मुख्या. खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक भोपाल और महिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी साधना सक्सेना शामिल थे। जांच के लिए प्लॉट नंबर 96, अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची। जांच के दौरान जब फ़ैक्ट्री के प्रभारी इंद्र कुकेरेजा से FSSAI लाइसेंस मांगा गया, तो उन्होंने जो लाइसेंस दिखाया, वह उस पते के लिए वैध नहीं था। लाइसेंस पर ‘किसान मार्केट, शॉप नं. 4, लाम्बाखेड़ा, बैरसिया रोड, भोपाल’ का पता दर्ज था, जबकि पिछले एक महीने से अवैध रूप से इस निर्माण कार्य को अचारपुरा में शिफ्ट कर चलाया जा रहा था।निरीक्षण के दौरान फ़ैक्ट्री के भीतर का नजारा बेहद चौंकाने वाला था। बारिश के इस सीजन में मानवीय उपयोग के लिए तैयार किए जा रहे कुकीज, गुलाब जामुन, क्रीमरोल और क्रीम बिस्कुट जैसी खाद्य सामग्रियां बिल्कुल खुली और असुरक्षित अवस्था में रखी पाई गईं, जिससे उनमें संक्रमण का भारी खतरा था।खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के शेड्यूल-4 का उल्लंघन करते हुए फ़ैक्ट्री में कई गंभीर खामियां पाई गईं। निर्माण स्थल की दीवारों पर जरूरी टाइल्स नहीं लगी थीं। इसके अलावा मौके पर न तो कोई पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट मिला और न ही कीट प्रबंधन की कोई व्यवस्था थी।फ़ैक्ट्री में काम कर रहे 6 महिला और 5 पुरुष श्रमिकों कुल 11 वर्कर्स में से किसी का भी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र नहीं पाया गया शाकाहारी-मांसाहारी सामग्री एक साथ सबसे गंभीर लापरवाही यह दिखी कि अंडों का रखरखाव सीधे शाकाहारी खाद्य सामग्री के साथ ही सटाकर किया जा रहा था। मेड़ा, अंकल जी जामुन, कुकीज़, के सैंपल लेकर परिसर को सील किया मौके पर मौजूद साथी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थों के कानूनी नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अधिनियम के मानकों का पालन न करने और जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किए जाने के कारण .खाद्य सुरक्षा अधिकारीयों द्वारा गवाहों और खाद्य कारोबारी के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया और अग्रिम आदेश तक फ़ैक्ट्री परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिले में बिना लाइसेंस चालित पाये जाने वाली सभी खाद्य निर्माता यूनिट पर कठोर कारवाही करते हुए बंद कराया जाएगा, सभी लाइसेंस लेकर ही कार्य करे।




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