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Bhopal

अफवाहों पर ध्यान न दें एलपीजी सिलेण्डरों की जमाखोरी रोकने के कलेक्टर के सख्त निर्देश

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में ऑयल कंपनियों, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, होटल इंडस्ट्रीज तथा गैस वितरक एजेंसियों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गैस सिलेण्डरों के वितरण, आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता तथा जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों का वितरण केवल अधिकृत गैस वितरण कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही व्यवसायिक सिलेण्डरों के वितरण को लेकर भी भारत सरकार के नियमों के अनुसार व्यवस्था लागू की गई है। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्टल तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को शासन के प्रावधानों के अनुरूप गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा गैस सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत सख्ती बरती जा रही है। इसके अंतर्गत घरेलू एलपीजी सिलेण्डर की बुकिंग व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब एक सिलेण्डर की डिलीवरी होने के बाद उपभोक्ता अगला सिलेण्डर 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। साथ ही गैस सिलेण्डर की डिलीवरी के समय OTP या बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। कलेक्टर ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को गैस वितरण व्यवस्था की निगरानी रखने तथा जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू सिलेण्डरों को लेकर किसी भी प्रकार की घबराहट की स्थिति नहीं है। गैस वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग के अनुसार नियमित रूप से सिलेण्डर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कलेक्टर ने भोपाल के नागरिकों से अपील की कि गैस सिलेण्डर वितरण को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत माध्यमों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें।

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