अपराधछत्तीसगढ़

90 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जप्त

आबकारी अधिनियम की धारा-34(2), 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।

✍️ रिपोर्टर डॉ रमाशंकर श्रीवास्तव कांकेर छत्तीसगढ़

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त कांकेर के अमले द्वारा आरोपी लीलेश जैन, पिता शिवलाल जैन ग्राम सरंगपाल के मकान की तलाशी लेने पर 50 लीटर एवं 40 लीटर के जरकीन में 90 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर आरोपी लीलेश जैन के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा-34(2), 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्रीमती प्रद्युमन नेताम, मुख्य आरक्षक उत्तम नाग, आरक्षक दुर्गा प्रसाद पटेल एवं नारायण कुलदीप का योगदान रहा।

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