बोकारो में तंबाकू कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, हर थाने को महीने में 5 अभियान का लक्ष्य

👉 स्कूल-कॉलेज से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक चलेगा अभियान, कोटपा उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
👉तंबाकू के प्रचार और बिक्री पर बोकारो पुलिस सख्त, थानों को नियमित जांच के निर्देश
👉 गुटखा-सिगरेट की बिक्री और विज्ञापन पर नजर, हर थाना क्षेत्र में चलेगा विशेष अभियान
बोकारो। जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सेवन और प्रचार-प्रसार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
इस संबंध में 22 अगस्त 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पुलिस एवं प्रशासन के नोडल अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, फूड इंस्पेक्टर तथा जिले के विभिन्न थानों के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर विशेष निगरानी रखने तथा कोटपा एक्ट के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित जांच अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
👉शैक्षणिक संस्थानों के आसपास विशेष निगरानी
पुलिस प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिक स्थलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है। लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।
सार्वजनिक स्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों से संबंधित विज्ञापन या प्रचार सामग्री पाए जाने पर उसे हटाने और जब्त करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
👉हर थाना में नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी तय
पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थानों में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इन अधिकारियों को अपने थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री, विज्ञापन एवं प्रचार तथा कोटपा एक्ट के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रत्येक थाना के नोडल अधिकारी को हर महीने कम से कम पांच विशेष अभियान चलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य कार्रवाई के साथ-साथ आम लोगों, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों को तंबाकू सेवन के नुकसान के प्रति जागरूक करना भी है।
बैठक में अधिकारियों को अभियान की नियमित निगरानी करने और कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

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