
रिपोर्टर मिथिलेश पांडेय झारखंड
धनबाद नेत्री से दुष्कर्म के प्रयास मामले में हाईकोर्ट की ओर से अगले आदेश तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के कारण सोमवार को भी बाघमारा विधायक ढुलू महतो के विरुद्ध आरोप तय नहीं किया जा सका। 20 मई 2022 को धनबाद एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार के कोर्ट ने विद्यायक ढुलू महतो की आरोप मुक्ति (डिस्चार्ज) की अर्जी खारिज कर दी थी। विधायक ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई करते हुए 12 दिसंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। इधर, षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों पर जान मारने की नीयत से गोली-बम से हमला करने के मामले में ढुलू महतो की जमानत अर्जी पर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने निचली अदालत से अभिलेख तलब की है। अदालत ने सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख निर्धारित की। इसी तरह लोयाबाद थाना क्षेत्र के कनकनी चार नंबर शिव मंदिर निवासी जगन चौहान के लिखित आवेदन पर 25 सितंबर 2021 को दर्ज डोम .



Subscribe to my channel