Madhya Pradesh News पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने 17 फरार आरोपियों पर 36 हजार 500 रूपये का किया ईनाम घोषित

रिपोर्टर जमना प्रसाद चौबे दमोह मध्य प्रदेश
दमोह. पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने दमोह जिले के 16 प्रकरणों में 17 फरार आरोपियों पर 36 हजार 500 रूपये का ईनाम घोषित किया है पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने प्रकरणों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये जिले के थाना तेन्दूखेड़ा के अपराध क्रमांक 131/2021 धारा 354, 354(क), 506 ता.हि.7/8 पास्को एक्ट के तहत फरार आरोपी सचिन पिता कड़ोरी गौड़ निवासी ग्राम अमवाही थाना तेन्दूखेड़ा पर 5 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है. पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने थाना तेन्दूखेड़ा के अपराध क्रमांक 423/2021 धारा 399, 402 ता.हि. 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत फरार आरोपी तिलक सींग लोधी पिता बटई लोधी उम्र 25 साल निवासी ग्राम बांसी थाना तारादेही, अपराध क्रमांक 229/2019 धारा 420, 467, 468,471,120 बी, 34 ता.हि. 6(1) म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत फरार आरोपी नवीन तिवारी पिता सुरेन्द्र तिवारी उम्र 32 वर्ष एवं अवनि दीक्षित पति नवीन तिवारी उम्र 28 साल निवासी महर्षि कॉलोनी के पास महावीर कॉलोनी गोरखपुर जबलपुर, थाना पथरिया के अपराध क्रमांक 525/2022 धारा 363 ता.हि. के तहत फरार आरोपी संदेही विवेक ऊर्फ महेश पटेल निवासी रहली जिला सागर, अपराध क्रमांक 621/2021 धारा 363 ता.हि. के तहत संदेही फरार आरोपी महेन्द्र राय निवासी मड़िया सतपारा पर 3-3 हजार रूपये का इनाम घोषित किया है.इसी प्रकार थाना प्रभारी मड़ियादौ के प्रकरण क्रमांक 354/21 धारा 394, 347 ता.हि. के तहत स्थाई बारंटी मुफीद ऊर्फ कुक्का पिता मजहम खान उम्र 27 वर्ष निवासी चांदमारी, परषोत्तमपुर थाना कोतवाली जिला पन्ना पर 2 हजार 500 रूपये का ईनाम घोषित किया है.इसी प्रकार थाना मड़ियादौ के प्रकरण क्रमांक 1203/2015 धारा 4-6 (ख) गौवंश प्रति.अधि. 66/192, 130/177, 3/181 एम.व्ही.एक्ट के तहत स्थाई वारंटी सब्बीर पिता नन्ने खान उम्र 48 साल निवासी बेरछा मंडी शाजापुर, थाना रजपुरा के प्रकरण क्रमांक 849/97 धारा 379 ता.हि. के तहत स्थाई वारंटी लक्ष्मन पिता फुल्ला यादव निवासी ग्राम बटियागढ़, प्रकरण क्रमांक 27/12 धारा 307, 341, 294 ता.हि. के तहत स्थाई वारंटी मुरली पिता मायाराम बारेला उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सिंगपुर थाना रजपुरा, प्रकरण क्रमांक 564/04 धारा 33(1) (ग) वन अधिनियम के तहत स्थाई वारंटी होमला पिता नरू आदिवासी उम्र 35 वर्ष निवासी चूना थान रजपुरा पर 2-2 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है. इसी प्रकार थाना मड़ियादो के प्रकरण क्रमांक 1055/2015 धारा 323, 294, 34, 506 ता.हि. के तहत स्थाई वारंटी हरिचरण पिता मूरलीधर अहिरवार उम्र 28 साल निवासी इन्द्रा आवास कॉलोनी मड़ियादो, थाना रजपुरा के प्रकरण क्रमांक 564/04, धारा धारा 33(1) (ग) वन अधिनियम के तहत स्थाई वारंटी मनसू पिता नरू आदिवासी उम्र 45 वर्ष निवासी चूना (ढूला) थाना रजपुरा, प्रकरण क्रमांक 244/05 धारा 447, 323, 294, 34 ता.हि. के तहत स्थाई वारंटी अमरा पिता बल्ला बंजारा, उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम हरदुटोला, थाना मड़ियादो के प्रकरण क्रमांक 701/14 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत स्थाई वारंटी भगवत पिता परषोत्तम तिवारी उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम छापर, थाना सटई जिला छतरपुर, प्रकरण क्रमांक 192/16 धारा 323, 294, 324, 34 ता.हि. 3(2)5 एस.सी.एस.टी एक्ट के तहत स्थाई वारंटी शुक्ला लोधी पिता बैजनाथ लोधी निवासी चंदेना, थाना मड़ियादो एवं थाना मड़ियादो के प्रकरण क्रमांक 593/19 धारा 379 ता.हि. के तहत फरार स्थाई वारंटी मुकीम ऊर्फ कुक्का पिता मजहम खान, निवासी चांदमारी थाना कोतवाली जिला पन्ना पर एक-एक हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने जानकारी दी है कि उक्त मामलों में अज्ञात फरार आरोपियों को जो कोई व्यक्ति /कर्मचारी/अधिकारी फरार आरोपियों, फरार (स्थाई वारंटी) को गिरफ्तार करेगा या करायेगा या ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी संभव हो सके, ऐसे व्यक्ति/सूचनाकर्त्ता को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जायेगा। उक्त ईनाम प्रदान करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा.


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