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Madhya Pradesh News अपर सत्र न्यायालय रीवा द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को 25वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2500रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया

✍️रिपोर्टर प्रदीप कुमार मिश्र त्योंथर रीवा मध्य प्रदेश

अपर सत्र न्यायालय रीवा द्वारा थाना बैकुठपुर मे अपराध क्रमांक 355/2021धारा 376.450भा. द. वि. एवं 3/4पाक्सो एक्ट के आरोपी रामसुमिरन कोरी पिता रामपति कोरी उम्र 36साल निवासी कोरियांन मोहल्ला डेल्ही थाना बैकुठपुर जिला रीवा को पीड़िता के साथ दुष्कर्म का आरोपी पाए जाने पर 25वर्ष सश्रम कारावास एवं 2500रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया

उक्त प्रकरण कि विवेचना निरीक्षक राजकुमार मिश्रा द्वारा कि गयी थी एवं प्रकरण कि पैरवी विषेस लोक अभियोजक रामविकास अग्निहोत्री द्वारा कि गयी आरोपी रामसुमिरन कोरी पिता रामपति कोरी उम्र 36साल निवासी कोरियान मोहल्ला डेल्ही थाना बैकुठपुर जिला रीवा

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