IC News and Media House Private Limited


छत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़

Chhattisgarh News प्रतिबन्धित किये जाने बाबत् कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू  जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

 जांजगीर:-प्रतिबन्धित किये जाने बाबत् कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।  साथ ही उक्त अवधि दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण एवं गैर लायसेंसी परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर आबकारी नियमों के तहत सक्ती से रोक लगाये जाने के संबंध में भी समस्त जिला कलेक्टर छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया गया है।उपरोक्त आदेश में मदिरा के साथ-साथ भांग / भांग घोटा दुकानों को भी मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया है। मतदान के दिवसों में विधानसभा क्षेत्र के संलग्न अन्य जिले एवं अन्य राज्य की मदिरा दुकानों एवं अन्य स्थलों को बंद रखे जाने के निर्देश भी दिए गए है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा से लगे अन्य राज्यों को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

ChatGPT Image Jun 19, 2026, 03_57_34 PM

Related Articles

Back to top button