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अपराधमध्यप्रदेश

Madhya Pradesh News बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा परिवहन करते हुए आरोपी को ऑटो समेत पकड़ा आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही

कार्यवाही में कुल 63 बल्क लीटर अवैध मदिरा और ऑटो की गई जप्त।

✍️रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन जिला इंदौर मध्यप्रदेश

इंदौर जिले में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के आदेश पर आबकारी विभाग की टीम द्वारा अवैध मदिरा के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के निर्देशन एवं कंट्रोलर राजीव मुद्गल के मार्गदर्शन में वृत भोई मोहल्ला के आबकारी उप निरीक्षक मनमोहन शर्मा द्वारा जावेद शेख पिता अल्लानुर से बिना पास परमिट के एक ऑटो से 3 पेटी मेकड़ोवल रम कुल 36 बोतल मात्रा 27 लीटर के साथ 4 पेटी देशी मदिरा प्लेन कुल 200 पाव कुल 36 लीटर शराब, इस तरह कुल मात्रा 63 बल्क लीटर ऑटो से बरामद की गई। आरोपी जावेद शेख पिता अल्लानुर का उक्त अपराध गैर जमानतीय होने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वृत भोई मोहल्ला के उप निरीक्षक मनमोहन शर्मा द्वारा आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया। जप्त मदिरा का मूल्य लगभग 36 हजार रूपये तथा वाहन का मूल्य 1 लाख 45 हजार 600 रूपये है। विभाग के अनुसार जिले में अवैध मदिरा विक्रय के विरूद्ध कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।

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