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Chhattisgarh News सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने शुक्रवार को भारत संघ द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि 70 प्रतिशत सरकारी मुकदमे निरर्थक हैं

 और अदालत के कार्यभार को कम करने के लिए इन्हें कम किया जा सकता है।

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

जस्टिस बीआर गवई तीन न्यायाधीशों वाली उस पीठ का हिस्सा थे जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पीके मिश्रा भी शामिल थे। शुरुआत में ही, उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि एक ‘निस्तारित’ रिट याचिका को एक विविध आवेदन द्वारा कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। जस्टिस गवई ने कानून अधिकारी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जुर्माना लगाकर इस तरह की प्रथा की निंदा की है। एएसजी भाटी द्वारा केंद्र की याचिका पर विचार करने के लिए पीठ को मनाने के प्रयासों के बावजूद पीठ ने अपनी अनिच्छा व्यक्त की। जस्टिस गवई ने कहा, “गरीब किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। धन्यवाद। इसे खारिज किया जाता है।” जस्टिस गवई ने टिप्पणी की, “हम विविध आवेदन दायर करके मृत रिट याचिकाओं को पुनर्जीवित करने की इस प्रथा की सराहना नहीं करते।” जस्टिस गवई ने आदेश सुनाने के बाद केंद्र सरकार की मुकदमेबाजी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा – “अगर भारत सरकार निर्णय ले तो 70 प्रतिशत मुकदमेबाजी कम हो सकती है। हमें संघ के साथ-साथ अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा बहुत सारे तुच्छ मुकदमे देखने को मिलते हैं। यदि वे कटौती करने का निर्णय लेते हैं, तो इस अदालत की 70 प्रतिशत भूमिका कम हो जाएगी।” एएसजी भाटी ने पीठ को आश्वासन दिया , “हम कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा, “प्रत्येक मामला अपनी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए हमारे पास आता है, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते समय अधिक ‘सतर्क’ होने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई मामला [मुकदमेबाजी के लिए] उपयुक्त हो।” जस्टिस गवई ने जवाब दिया !

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