
रिपोर्टर राजू अंसारी धनबाद झारखंड
धनबाद : जानलेवा हमला करने एवं रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा विधायक ढुलू महतो को शुक्रवार को अदालत से राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने ढुलू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। हालांकि इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी ढुलू महतो अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तीन और मामलों में उनकी जमानत अभी नहीं हुई है। बरोरा थाने में नवागढ़ निवासी मां गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर दीपक कुमार चौहान के शिकायत पर ढुलू महतो, अजय महतो, प्रकाश साव, मदन साव, शंकर मंडल, कपिल यादव, विनोद महतो, कमलेश चौहान, महेंद्र चौहान, शिव शंकर चौहान, शत्रुघ्न चौहान, प्रकाश चौहान, टिंकू लाला, विजय मंडल अमरदास, पवन गांधी सहित 16 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनपर विरुद्ध एकमत होकर रंगदारी मांगना, व षड्यंत्र के तहत जान मारने की कोशिश करने के अपराध में चार सितंबर-2022 को एफआइआर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक दीपक चार सितंबर 2022 को दोपहर एक बजे मुराईडीह कांटा गया था। उसी समय विधायक के समर्थक अजय महतो ने गाली-गलौज करते हुए बोला कि विधायक ढुलू का आदेश है कि जो डीओ होल्डर एक हजार प्रति टन रंगदारी नहीं देगा उसे काम नहीं करने देंगे। जब उसने रंगदारी का विरोध किया, तो विधायक के समर्थकों ने उनपर जानलेवा हमला कर दिया।

Subscribe to my channel