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Jharkhand News धनबाद: गोली, बम से हमला मामले में विधायक ढुल्लू की जमानत अर्जी खारिज

रिपोर्टर राजू अंसारी धनबाद झारखंड

धनबाद षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों के ऊपर जान मारने की नीयत से गोली व बम से हमला कराने के मामले में जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत अर्जी गुरुवार को एमपी एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोष ने मुर्मू की अदालत ने खारिज कर दी इस मामले में दोनों पक्ष की ओर से बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली गई थी. अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था. लोयाबाद थाना क्षेत्र के कनकनी चार नंबर शिव मंदिर निवासी जगन चौहान के लिखित आवेदन के आधार पर लोयाबाद थाना में 25 सितंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी में मनोज चौहान उर्फ मुखिया, सुधीर चौहान, राकेश चौहान, चंदन चौहान ,रवि चौहान, मदन चौहान, अनिल मिर्धा, अरुण गुप्ता, छोटू यादव, राजेश पासी, विनय चौहान, कन्हैया लाल चौहान, परवेज खान, विनोद चौहान ,संजय चौहान, डब्ल्यू आलम, राम सिंह, अमृत सिंह तथा ढुल्लू महतो एवं अज्ञान को नामजद आरोपी बनाया गया था. एकमत होकर गाली गलौज, जानलेवा हमला व बम मारने के आरोप में जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत अर्जी पर गुरुवार 2 फरवरी को सुनवाई हुई. विधायक की ओर से दलिल देते हुए वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने कहा कि अभिलेख पर विधायक के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं हैं जो मामले में उनकी संलिप्तता उजागर करती हो. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तारीख तय की है

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