Jharkhand News मारपीट के आरोपी महावीर यादव ने न्यायालय में किया सरेंडर

रिपोर्टर अभिषेक बर्नवाल गिरिडीह झारखण्ड
तिलैया थाना क्षेत्र के यदुटांड निवासी रघुनाथ मोदी के परिवार के साथ मारपीट कर घायल करने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी महावीर यादव ने अंतत: गुरुवार को नाटकीय ढंग से स्थानीय अदालत में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद सीजेएम वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गौरतलब है कि महावीर यादव के विरुद्व कुछ दिनों पूर्व मारपीट के मामले में तिलैया थाना में कांड संख्या 125/ 23 दर्ज किया गया था। घटनाक्रम की शुरुआत 15 मई को हुई थी। इसमें यदुटांड निवासी पीड़ित परिवार के रघुनाथ मोदी(पिता स्व़ प्रसादी मोदी) ने थाना में आवेदन देकर मारपीट, तोडफोड व महिलाओं के साथ छेडछाड़ का आरोप लगाया था। प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि घर के अंदर बेसमेट का निर्माण कर रहे थे। इसी दौरान नाजायज मजमा बनाकर राजकुमार यादव( पिता छटू यादव), महावीर यादव( पिता स्व़ खेदन महतो) अपने पुत्र, भांजा व अन्य 40-50 लोगों के साथ वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से मेरे घर के तीन दरवाजा को तोडते हुए सभी लोग अंदर घुस गए। आरोपियों ने हमलोगों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने परिवार वालों को घायल करते हुए आलमारी वगैरह तोड दिया। साथ ही बतौर रंगदारी 50 हजार रुपये की मांग की और नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने कुछ देर के लिए थाना में शरण लिया था। घटना के बाद एक वर्ग में खासा आक्रोश था। गत पांच जून को इस मुद्दे को लेकर वैश्य समाज ने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया था। इस बीच आज गुरुवार सुबह करीब 11 बजे महावीर यादव अदालत पहुंचा और सरेंडर कर दिया। बता दें कि इस मामले में बुधवार को चरकी पहरी निवासी सुनील यादव ने भी अदालत में सरेंडर कर दिया था। सूत्रों की माने तो महावीर यादव के सरेंडर करने में तिलैया पुलिस ने काफी दबिश बना कर रखा था. इसके बाद मजबूर होकर महावीर यादव को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा.