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Chhattisgarh News रेप पीड़िता की मां को मिली जमानत, टीआई सस्पेंड, एसडीओपी को नोटिस, जानिए जांच रिपोर्ट ये बात आई सामने

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर छत्तीसगढ़

रतनपुर मामला :  बिलासपुर के रतनपुर मामले में रेप पीड़िता की मां को कोर्ट से बेल मिल गई है। आपको बता दें कि पिछले 9 दिनों से इस मामले को लेकर विरोध हो रहा था। जिस पर एसपी ने जांच कमेटी की टीम बनाई थी। जांच टीम ने रिपोर्ट तैयार कर एसपी को सौंप दिया है। रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने टीआई कृष्णकांत सिंह को निलंबित कर दिया है। वहीं एसडीओपी को नोटिस जारी किया गया है।

जानिए पूरा मामला
दरअसल दुष्कर्म पीड़िता की मां को दस साल के बच्चे के साथ यौन शोषण एवं पाक्सो एक्ट के तहत 19 मई को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया था। जिसके बाद से शहर में हिन्दुवादी संगठन, सर्व ब्राह्मण समाज और कई लोगों द्वारा लगातार विरोध-प्रदर्शन कर पीड़िता की मां को रिहाई करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा थ्प्त् को रद्द करने और टीआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही थी। जिसके बाद ैच् संतोष कुमार ने जांच के लिए कमेटी गठित की थी। सोमवार को जांच कमेटी के प्रमुख एवं एडिशन एसपी ग्रामीण शर्मा ने जांच संतोष सिंह को सौंपी। हालांकि, अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इनकार किया है। लेकिन, अब तक जांच कमेटी ने जितने लोगों का बयान दर्ज किया है और तथ्यों की जांच की है। उसमें थ्प्त् को फर्जी माना गया है। इन्हीं बयानों एवं जांच के आधार पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट में पुलिस की भूल मानी गई है। लेकिन, थानेदार को क्लीन चिट देने की बात भी कही जा रही है।

दुष्कर्म पीड़िता की जमानत अर्जी को कोर्ट से मिली मंजूरी
पुलिस की जांच रिपोर्ट में लगातार हो रही देरी के चलते विरोध बढ़ रहा था। वहीं, पीड़िता अपनी मां की रिहाई के लिए दबाव बना रही थी। पाक्सो एक्ट जैसे गंभीर केस में गिरफ्तारी के चलते इस केस में जमानत आवेदन भी नहीं लगाया गया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर शाम को फैसला देते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया है।

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