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Haryana News मुख्यमंत्री दौरे के दौरान यूएवी (अनमैंड एरियल व्हीकल) के प्रयोग पर रहेगी रोक

रिपोर्टर सतीश नारनौल हरियाणा

जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने एक आदेश पारित कर 24 से 26 मई तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे के दौरान 3 किलोमीटर के दायरे में किसी भी यूएवी के उड़ने पर धारा 144 लागू कर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि 24 से 26 मई तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे के दौरान लैंडिंग व टेकऑफ के समय मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) जैसे ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा पर प्रतिबंध रहेगा। कृष्ण नगर, बलाह कलां, गोद, निजामपुर, मुसनौता, नांगल चौधरी, ढाणी बाठोठा, मंडलाना, सिहमा, दौंगड़ा अहीर, नांगल सिरोही, बवानियां व सतनाली क्षेत्रों को अस्थाई रेड जोन घोषित किया है।यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। विशेष रूप से भारत संघ की हरियाणा पुलिस, सेना या वायु सेना से संबंधित मानव रहित विमान प्रणालियों पर लागू नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक आदेशों का पालना करवाएंगे। इन आदेशों के किसी भी उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार सख्ती

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