
रिपोर्टर विवेक तिवारी वैशाली बिहार
पटना : राज्य सरकार ने अपने नियमों में परिवर्तन कर बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व डीएम जी. कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन को जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है. लेकिन आनंद मोहन के साथ साथ उम्र कैद की सजा काट रहे कुल 27 कैदियों को इसका लाभ मिला है. सरकार ने वैसे 27 कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया है, जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं लेकिन उनके जेल में रहते 14 साल हो चुके हैं. सरकार के मुताबिक जेल में उनका व्यवहार अच्छा रहा इसलिए उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया गया है.
27 में 13 MY समीकरण वाले कैदी
बिहार सरकार के विधि विभाग ने आज उन कैदियों की सूची जारी की जिन्हें 14 साल की सजा काट लेने के बाद छोड़ा जा रहा है. इस सूची में 27 नाम हैं, जिनमें 13 नाम एमवाई समीकरण वाले हैं. सरकार की सूची में लखीसराय जेल में बंद अशोक यादव, बेऊर सेंट्रल जेल में बंद शिवजी यादव, भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में बंद किरथ यादव, बक्सर के ओपेन जेल में बंद राज बल्लभ यादव उर्फ बिजली यादव, पतिराम राय और किशुनदेव राय, भागलपुर जेल में बंद चन्देश्वरी यादव, बिहारशरीफ जेल में बंद खेलावन यादव के साथ साथ भागलपुर के स्पेशल जेल में बंद मो. खुदबुद्दीन, अलाउद्दीन अंसारी, हलीम अंसारी और अख्तर अंसारी, अररिया जेल में बंद दस्तगीर खान का नाम शामिल है।बताते चले कि इससे पहले राज्य सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए अपने नियम कानून में फेरबदल किया था. दरअसल हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काटने वालों को जेल में अच्छे आचरण के लिए रिहाई का प्रावधान है. राज्य सरकार का परिहार बोर्ड इस संबंध में फैसला लेता है. लेकिन बिहार में पहले से ये नियम था कि सरकारी कर्मी के हत्या के आरोपियों को समय पूर्व रिहाई का लाभ नहीं मिलेगा. लेकिन कुछ दिनों पहले ही बिहार सरकार ने नियम बदल कर सरकारी कर्मी की हत्या के आरोपियों को भी समय पूर्व रिहाई का नियम बना दिया था. सरकार ने अपने नियमों में संशोधन सिर्फ एक बार के लिए ही किया है।राज्य सरकार ने आनंद मोहन के अलावा उनके जैसे आरोप में सजा काट रहे 21 अन्य कैदियों को भी लाभ दिया है।


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