Madhya Pradesh News 30 जून की मध्यरात्रि से 30 सितंबर तक मंडला जिले में रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध

ब्यूरो चीफ इंद्र मेन मार्को मंडला मध्यप्रदेश
मंडला । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राहुल नामदेव धोटे ने मानसून सत्र को देखते हुए मंडला जिले की सभी रेत खदानों में 30 जून 2026 की मध्यरात्रि से 30 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि तक खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षाकाल के दौरान नदी तंत्र की सुरक्षा के उद्देश्य से जारी सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस-2016 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खदानों से रेत निकासी के लिए बनाई गई अस्थायी संरचनाएं, जैसे पुल, पुलिया, पहुंच मार्ग, मिट्टी, मुलम आदि को नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से हटाना अनिवार्य होगा, ताकि वर्षा ऋतु में जल प्रवाह बाधित न हो। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों एवं खदान संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।




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