Uttar Pradesh News : प्रतिबंधित नो-एंट्री क्षेत्र में बिना लाइसेंस के कोयला वाहन का संचालन, यातायात पुलिस ने की कार्रवाई
रिपोर्टर चन्द्रिका प्रसाद उत्तर प्रदेश
पुलिस अधीक्षक महोदय श्री षियाज़ के.एम (भा.पु.से.) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सर्वप्रिय सिन्हा एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुमार के मार्गदर्शन में जिले में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाए रखने तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों में नो-एंट्री नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा लगातार सघन वाहन चेकिंग एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक को सूचना प्राप्त हुई कि वाहन क्रमांक CG 15 EH 9071 का चालक प्रतिबंधित नो-एंट्री क्षेत्र में जा रहा है,जांच के दौरान वाहन चालक के पास वाहन चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस द्वारा मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध कुल ₹16,000/- (सोलह हजार रुपये) का जुर्माना अधिरोपित/वसूल किया गया।

यातायात पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित नो-एंट्री क्षेत्र में भारी एवं व्यावसायिक वाहनों का अनधिकृत प्रवेश यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने के साथ-साथ आमजन की सुरक्षा के लिए भी गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। साथ ही बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना भी कानून का उल्लंघन है। पुलिस द्वारा वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे नो-एंट्री के समय एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों के नियमों का पालन करें, वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन न चलाएं तथा वाहन के समस्त आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध आगे भी सख्त एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।



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