
रिपोर्टर बलदेव कक्कड़ मनसा पंजाब
मानसा, जिलाधिकारी सुश्री बलदीप कौर ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी दुकानदारों के वाहनों की नंबर प्लेट शहर के भीतर लगाने का आदेश दिया है. जिला मनसा की सीमा को तैयार करें या बनाएं उनके लिए ये आदेश जारी किए गए हैं.
जिलाधिकारी ने कहा कि बदमाश आसानी से नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों से वाहनों के नकली नंबर प्लेट प्राप्त कर लेते हैं और बाद में ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिससे घटना में प्रयुक्त वाहनों का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है.उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों को नहीं बनाना चाहिए. बिना वाहन वाले किसी भी व्यक्ति को नंबर प्लेट और वाहन पर नंबर प्लेट लगाकर ही नंबर प्लेट दी जानी चाहिए।
उन्होंने आदेश में कहा कि वाहन नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों पर एक रजिस्टर रखा जाए, जिसमें नंबर प्लेट बनाने वाले व्यक्ति का नाम और उसका पहचान पत्र सहित पूरा पता दर्ज किया जाए. उन्होंने कहा कि रजिस्टर में वाहन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर भी दर्ज किया जाए और उस व्यक्ति के हस्ताक्षर किए जाएं। उन्होंने कहा कि दुकानदारों ने वाहनों की नंबर प्लेट बनाकर दुकानों पर सीसीटीवी लगा दिए। कैमरे लगाए जाएं, ताकि ये कैमरे वाहन और नंबर प्लेट लगाने के लिए आने वाले व्यक्ति को कवर करें। यह आदेश 31 मई 2023 तक लागू रहेगा

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