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Uttar Pradesh News : केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।

रिपोर्टर गौरव सक्सेना जिला संवाददाता फर्रुखाबाद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन बिक्री के लिए डीलर के पास छोड़ा जाता है और 6 महीने के भीतर उसका स्वामित्व (Ownership) खरीदार के नाम स्थानांतरित नहीं होता, तो वाहन की ओनरशिप स्वतः डीलर के नाम ट्रांसफर हो जाएगी।

ड्राफ्ट में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि जिन वाहनों के पास वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), बीमा (Insurance), प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा या जिन पर टैक्स अथवा चालान लंबित होंगे, उनका स्वामित्व हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, डीलरों के बीच किसी वाहन का अधिकतम दो बार ही ट्रांसफर किया जा सकेगा, जिसके बाद वाहन का स्वामित्व अंतिम खरीदार के नाम ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा। सरकार ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर 30 दिनों के भीतर आम जनता, हितधारकों और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं। ऐसे में जो लोग अपनी पुरानी कार बिक्री के लिए डीलर के पास छोड़ते हैं, उनके लिए यह प्रस्तावित नियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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