Chhattisgarh News : 37.26 लाख रुपये के कथित गबन मामले में गुरसिया की सरपंच निलंबित, एसडीएम ने जारी किया आदेश
वित्तीय अनियमितता और शासकीय राशि निजी खाते में स्थानांतरित करने के आरोप, पंचायत राज अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
ब्यूरोचीफ राकेश कुमार साहू जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़
कोरबा (छत्तीसगढ़)। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरसिया की सरपंच श्रीमती हेमलता बघेल को 37.26 लाख रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोड़ी उपरोड़ा द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 39(1) के तहत की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत गुरसिया के ग्रामीणों द्वारा सरपंच के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं पद के दुरुपयोग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा से विस्तृत जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन तथा आईडीबीआई बैंक, कोनकोना शाखा के खाते के परीक्षण में कथित रूप से यह सामने आया कि तत्कालीन पंचायत सचिव रविन्द्र कुमार सिंह के साथ संयुक्त हस्ताक्षर कर ग्राम पंचायत के शासकीय खाते से निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत 37 लाख 26 हजार रुपये नियमों के विपरीत सरपंच के निजी बचत खाते में स्थानांतरित किए गए।

जांच में इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय धन के कथित गबन का मामला माना गया है। आदेश में कहा गया है कि यह कृत्य पंचायत राज अधिनियम के वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन तथा गंभीर दुराचार की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर सरपंच के विरुद्ध धारा 40(1)(क) के तहत पद से पृथक किए जाने की कार्रवाई भी न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तामील भी कराई जा चुकी है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सरपंच के पद पर बने रहने से पंचायत के अभिलेखों, शासकीय कार्यों तथा निष्पक्ष जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसे देखते हुए 10 जुलाई 2026 को जारी आदेश के माध्यम से श्रीमती हेमलता बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें पंचायत के किसी भी शासकीय कार्य या वित्तीय लेन-देन के संचालन की अनुमति नहीं होगी। साथ ही पंचायत से संबंधित सभी अभिलेख, शासकीय सामग्री एवं प्रभार अधिकृत अधिकारी को तत्काल सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।



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