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माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं से मारपीट के मामले में शिक्षिका तत्काल प्रभाव से निलंबित

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठरी में कक्षा 6 ‘वी’ की आठ बच्चियों को छड़ी से पीटे जाने की गंभीर घटना सामने आने पर शिक्षिका कीर्ति शाक्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके दौरान कु. शिया आ. लखन सिंह बेहोश हो गई थीं, जिनका पूर्व में लीवर का ऑपरेशन भी हो चुका है। घटना के बाद प्राचार्य द्वारा शिक्षिका को कारण-बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, परंतु उनका उत्तर असंतोषजनक पाया गया। जांच में शिक्षिका का व्यवहार स्वेच्छाचारिता, लापरवाही और अनुशासनहीनता का प्रतीक माना गया, जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इस आधार पर उन्हें म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 (एक) (दो) (तीन) संबंधित प्रावधानों का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। जिला शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षिका श्रीमती कीर्ति शाक्य को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सीहोर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

 

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