Chhattisgarh News : घर में घुसकर जानलेवा हमला पीड़ित हुआ लहूलुहान, महिला की अस्मत लूटने की कोशिश, पुलिस ने मामूली धारा लगाई, मिली जमानत
कुसमुंडा क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करते हुए पीड़ित और अन्य लोगों को लहूलुहान कर दिया है।

रिपोर्टर मनोज मानिकपुरी कोरबा छत्तीसगढ़
आरोपी व्यक्ति अपराधिक प्रवृत्ति का है और उसे राजनीतिक नेताओं का संरक्षण भी हासिल है, जिससे कि आरोपी दिनदहाड़े मारपीट की घटना को अंजाम देता है तथा इस क्षेत्र में तनाव का माहौल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 13 सितंबर 2025, प्रातः काल लगभग 10 बजे आरोपी सोमनाथ पटेल नामक व्यक्ति, उम्र 42 वर्षीय निवासी कुसमुंडा ने श्री भागवत दीवान उम्र– 54 वर्ष, निवासी कुसमुंडा के घर में घुसकर बुजुर्ग के ऊपर अचानक धारदार हथियार से वार करते हुए जख्मी व लहू लुहान कर दिया। इसी प्रकार उनकी पत्नी श्रीमति शांति देवी के साथ अश्लील गाली गलौज करते हुए उनके गालों पर कई थप्पड़ जड़ दिए। महिला की पोशाक व साड़ी को खींचने लगा, जिससे कि महिला की गरिमा को भारी ठेस पहुंची है। बता दें कि इस घटना से संबंधित बीच बचाव में सामने आये पड़ोसियों के ऊपर भी आरोपी सोमनाथ ने प्राण घातक हमला किया।इसी प्रकार तथाकथित एक व्यक्ति अनीश महंत, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी कुसमुंडा को आरोपी सोमनाथ ने मारपीट कर अपने दांतों से अनीश के हाथ का मांस काटकर निकाल दिया। हैवानियत और दरिंदगी की नंगी नाच मामले में देखने को मिली है, आरोपी सोमनाथ की दरिंदगी इस कदर है कि न ही उसे कानून का डर है और न ही संविधान पर विश्वास।इस फोटो में साफ देखी जा सकती है कि आरोपी ने घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया। आरोपी सोमनाथ ने घटना को अंजाम देते हुए मौके का फायदा उठाकर उक्त घटित घटनास्थल से फरार हो गया। बता दें कि आरोपी सोमनाथ का भागवत दीवान के पुत्र संदीप दीवान के साथ पुरानी रंजीत को लेकर मारपीट की गई। घटना के वक्त सोमनाथ शराब केे नशे में चूर था। आदतन शराबी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। थाना कुसमुंडा में पुलिस ने धारा 296, 115(2) अपराध कायम कर तत्काल सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को उपस्थित किया और आरोपी को तत्काल जमानत भी मिल गया।आरोप है कि तीन व्यक्तियों के ऊपर जानलेवा हमला होने और उन्हें लहू लुहान करने बावजूद कुसमुंडा थाना प्रभारी युवराज सिंह ने आरोपी सोमनाथ के ऊपर मामूली धारा 296,115(2) लगाकर केस को कमजोर करते हुए मामले को रफा दफा करवाया आखिर क्यों किसी महिला (गृहिणी) के पोशाक, साड़ी को कोई आरोपी उतारने की कोशिश करता है अन्यथा अश्लील गाली गलौज करते हुए मारपीट करता है,महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाया जाता है तथा थाने में महिला के द्वारा शिकायत करने दौरान थानेदार को आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराएं लगानी चाहिए परंतु थानेदार ने ऐसा किया, नहीं किया आखिर क्यों पड़ोसियों ने दोनों पक्षों का लड़ाई झगड़े को शांत करवाने तथा बीच बचाव किया। जिस दौरान एक पड़ोसी व्यक्ति का हाथ के मांस को आरोपी सोमनाथ ने अपने दांतों से काटकर खींच लिया और उसे जख्मी हालत पर छोड़ दिया। कुसमुंडा थाना प्रभारी ने अनीश महंत का केस दर्ज आखिर क्यों नहीं किया इस पूरे मामले पर आरोपी सोमनाथ के ऊपर थाना प्रभारी युवराजसिंह ने गंभीर धाराओं के तहत अपराध कायम आखिर क्यों नहीं किया सोमनाथ के ऊपर गंभीर धाराएं लगनी थी, जो कि नहीं लगाई गई। IPC की धारा 323, 324, 325, 307, 354, 151, IPC धारा 510, अन्य व्यक्ति या किसी महिला की इज्जत या मर्यादा को ठेस पहुंचाने के जुर्म में केस दर्ज करना था, परंतु कुसमुंडा थाना प्रभारी युवराज सिंह ने आरोपी सोमनाथ के ऊपर आईपीसी की धारा आखिर क्यों नहीं लगाई मामूली धारा लगने पर आरोपी को जमानत मिल गया। क्या पीड़ित परिवार को आरोपी से दोबारा जान का खतरा हो सकता हैक्या कुसमुंडा पुलिस प्रशासन आरोपी सोमनाथ के साथ मिल कर उसे जेल न भेज कर खुला छोड़ दिए हैं। ताकि अन्य गंभीर अपराध कर सके ज्ञात हो इससे पूर्व कुसमुंडा थाना प्रभारी युवराज सिंह ने थाने परिसर पर एक व्यक्ति दीनदयाल राठौर के कान को थप्पड़ जड़ दिया था जिससे कि उसका कान का पर्दा फट गया। बावजूद कोरबा जिला प्रशासन के द्वारा कुसमुंडा थाना प्रभारी के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं आखिर क्यों