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बिना परिवहन करते पाये जाने पर व्यापारी के विरूद्ध मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 13 हजार 350 रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

कृषि उपज मंडी में दलालों, बिचौलियों और व्यापारियों के कुत्सित मंसूबों पर लगाम लगाने के कलेक्‍टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा दिये निर्देशों का पालन करते हुये रविवार को 45 क्विंटल गुड़ परमिट के बिना परिवहन करते पाये जाने पर व्यापारी के विरूद्ध मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 13 हजार 350 रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

 

एसडीएम कटनी एवं भारसाधक अधिकारी प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि कलेक्‍टर श्री यादव के निर्देश पर गठित निरीक्षण दल ने कृषि मंडी क्षेत्र से गुजर रहे वाहन क्रमांक एमपी 20 जीए 4952 को रोका और उसकी जांच करने पर पाया कि इसमें 45 क्विंटल गुड़ था, जिसे बिना किसी वैध परमिट के ले जाया जा रहा था।

 

इसके बाद मंडी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, पर कार्रवाई करते हुये कुल 13 हजार 350 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिसमें पांच गुना मंडी शुल्क 10 हजार 350 रुपये एवं समझौता शुल्क 3 हजार रुपये शामिल है। यह पूरी राशि तत्काल मंडी खाते में जमा कराई गई।

 

इस निरीक्षण दल में कृषि उपज मंडी समिति के सचिव के.के. नरगांवे, मंडी निरीक्षण्‍क सी एस मरावी, सहायक उप निरीक्षक सीताराम मार्को और राजकुमार पंचेश्‍वर शामिल थे।

Katni Madhya Pradesh News @ Repoter Shivcharan yadav

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