IC News and Media House Private Limited


Bhopalअपराध

सरकारी चिकित्सक की सेवाएं लेने पर बैरसिया स्थित प्राइवेट क्लीनिक का लाइसेंस निरस्त

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
बैरसिया में संचालित बचपन एंड निरोग्य क्लीनिक के संचालन की अनुमति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा निरस्त की गई है। इसके पूर्व क्लीनिक संचालक को सीएमएचओ कार्यालय की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर नर्सिंग होम एंड क्लीनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत लाइसेंस एवं पंजीयन निरस्त किया गया है। पूर्व में इस क्लीनिक का निरीक्षण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ मनीष शर्मा द्वारा किया गया था । इस दौरान यहां पर सिविल अस्पताल बैरसिया के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ पुष्पेंद्र चौकीकर प्रैक्टिस करते हुए पाए गए थे। सीएमएचओ द्वारा गंभीर आपत्ति लेते हुए बिना अनुमति एवं सूचना के निजी संस्था में प्रैक्टिस करने पर डॉ चौकीकर को नोटिस जारी किए थे। निजी क्लीनिक को भी शासकीय चिकित्सक की सेवाएं लिए जाने पर मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं अधिनियम 1997 (यथा संशोधित ) 2021 के तहत नोटिस जारी किया गया था।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ मनीष शर्मा ने बताया कि क्लीनिक का लाइसेंस निरस्त किया गया है। यहां पर कोई भी चिकित्सकीय गतिविधियां नहीं की जा सकेगी । इस मामले में डॉक्टर पुष्पेंद्र चौकीकर को भी नोटिस दिया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलन में है।

ChatGPT Image Jun 19, 2026, 03_57_34 PM

Related Articles

Back to top button