आदेश का उल्लंघन करने पर भोपाल के दो पेट्रोल पंपों को सील किया गया जाँच रहेगी जारी

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
कलेक्टर भोपाल के द्वारा गठित्त जांच दल द्वारा मेसर्स एस.एस. एनर्जी आईओसीएल नर्मदापुरम रोड भोपाल की जांच के दौरान स्टॉक बोर्ड एवं स्टॉक पंजी अद्यतन्न संधारित नहीं पाई गई एवं सीसीटीव्ही फुटेज की जांच करने पर लगभग 12 उपभोक्ताओं को बिना हेल्मेट के पेट्रोल प्रदाय किया जाना पाया गया। मेसर्स महादेव फ्यूल्स नायरा नर्मदापुरम रोड की जांच के दौरान सीसीटीव्ही फुटेज की जांच करने पर दिनांक 7 अगस्त को सुबह 7 बजे से 12 वजे तक पम्प संचालकों द्वारा लगभग 55 से 60 उपभोक्ताओं को बिना हेल्मेट के पेट्रोल प्रदाय किया जा रहा था । मौके पर पेट्रोल पम्प के पेट्रोल विक्रय पर तत्काल रोक लगाते हुये सील किया गया। दोनो पेट्रोल / डीजल पम्पों के संचालकों द्वारा कलेक्टर के आदेश क्रमांक 450/अजिद / 2025 1एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन किये जाने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। कलेक्टर के आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करने की दृष्टि से समस्त ऑयल कम्पनी के एरिया सेल्स मेनेजरों की बैठक आयोजित कर समस्त डीजल पेट्रोल पम्पों में नियम अनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिले के समस्त पेट्रोल डीजल पम्पों की जांच राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, नापतौल विभाग एवं ऑयल कम्पनी के सेल्स आफिसर्स के साथ निरंतर जारी रहेगी।

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