Maharashtra News चाइल्ड लाइन और प्रशासन एक ही सप्ताह में दो बाल विवाह रोकने में सफल रहे

रिपोर्टर वहाबअली सैय्यद चंद्रपूर महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के गोंडपिपारी तालुका की एक लड़की की 17 साल की उम्र में बाल विवाह किया गया और एक लड़के (19 साल की उम्र) और ब्रह्मपुरी तालुका की एक लड़की की 17 साल की उम्र में बाल विवाह किया गया। बाल कल्याण समिति, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला विकास बोर्ड द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन, जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ चंद्रपुर व थाना गोंदपिपरी व थानों की संयुक्त कार्रवाई से चाइल्ड लाइन व प्रशासन दोनों बाल विवाह रोकने में सफल रहा. ब्रह्मपुरी। चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर गोंदपिपरी और ब्रह्मपुरी तालुका के गांवों में हो रहे बाल विवाह की जानकारी मिली. जिला बाल संरक्षण अधिकारी व बाल कल्याण समिति के आदेश पर चाइल्ड लाइन ने गांव का दौरा किया और दोनों परिवारों की काउंसलिंग की।
अभिभावकों को बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की जानकारी दी गई। साथ ही जब ब्रम्हपुरी थाने में बाल विवाह की सूचना दी गई तो पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया उसके बाद संबंधित गांव के आंगनबाड़ी संविका व माध्यमिक विद्यालय से उम्र का प्रमाण प्राप्त किया. साथ ही ब्रम्हपुरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त बाल विवाह को रुकवाया और बच्चों व बच्चों के परिजनों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होने को कहा. 24 घंटे के अंदर लड़के और लड़की के परिजनों को बाल कल्याण समिति के समक्ष लाया गया. बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह एक अपराध है और इसके लिए सजा और जुर्माना दिया जाता है। इस अवसर पर महासचिव प्रभावती मुथल, चाइल्ड लाइन चंद्रपुर की निदेशक नंदताई अलुरवार, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी दीपक बनैत, जिला बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष क्षमा बासरकर एवं बाल कल्याण के मार्गदर्शन में संचालन किया गया. समिति सदस्यगण।

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