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Maharashtra News नशामुक्ति केंद्र में एक महिला डॉक्टर को देह व्यापार में धकेलने की धमकी दी गई

रिपोर्टर सिध्दार्थ घाटे बीड महाराष्ट्र

बीड जिले के अंबाजोगाई शहर में नशामुक्ति केंद्र में कार्यरत महिला डॉक्टर को शारीरिक सुख की मांग कर धमकाया गया और वेश्या बनने को कहा गया. इस मामले में नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र के निदेशक अंजलि पाटिल, निदेशक राजकुमार सोपान गावले और ओम डोलारे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस संबंध में पीड़ित महिला जो कि एक डॉक्टर है, ने अंबाजोगई ग्रामीण थाने में दर्ज शिकायत में कहा है कि निवासी चिकित्सा अधिकारी, नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र वघला के रूप में मैं अंबाजोगाई में तैनात था। उस दिन मैं वहां उपस्थित हुआ और काम शुरू कर दिया। मेरे साथ इंटर राजकुमार सोपान गावले, ओम डोलारे, डायरेक्टर अंजलि पाटिल ड्यूटी पर मौजूद थे। मैंने लगातार तीन महीने काम किया। लेकिन मेरा वेतन नहीं दिया गया। उसके बाद तीन महीने बाद एक बार भुगतान किया। इसी बीच वहां चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत डॉ. राजकुमार सोपान गावले (रा पटोदा जलकोट जी ​​लातूर) लगातार मेरे काम में दखल दे रहे थे और मुझे मानसिक परेशानी दे रहे थे। ओम डोलारे 12वीं पास हैं जो वहां मरीजों को एक्सपायर्ड गोलियां दे देते हैं। 15 दिसंबर 2022 की दोपहर जब मैं उनसे पूछने गया तो उन्होंने मुझे पीटने के लिए दौड़ पड़े। डॉ। इसकी शिकायत गावले से की गई तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

31 दिसंबर 2022 को काम के दौरान डॉ. गवले ने मुझसे शारीरिक सुख मांगा। जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे जबरन नींद का इंजेक्शन लगाकर वहीं बंद कर दिया गया। मैंने अपने परिवार को भी फोन किया और उन्हें बताया कि मैं मानसिक रूप से प्रभावित हूं। काउंसलर प्रदीप पवार को बुलाकर इलाज के लिए केंद्र में भर्ती कराने के लिए परिजनों के हस्ताक्षर लेने को कहा। उसने इनकार कर दिया। उसके बाद मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया और मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब कर दी। इस मामले में डॉ. विजय पवार को बताया। इस वजह से डायरेक्टर अंजलि पाटिल ने उन्हें यह कहते हुए पीटा कि अगर तुम कहीं कुछ कहोगी तो वह तुम्हें यहीं रोक लेंगी। देह व्यापार में लिप्त होने की धमकी भी दी। वहां से डिस्चार्ज होने के दौरान कुछ दस्तावेजों पर जबरन दस्तखत किए गए। साथ ही जाति के आधार पर गाली-गलौज किए जाने की शिकायत भी दर्ज की गई है।शिकायत के अनुसार राजकुमार सोपान गावले (शेष पटोदा) के खिलाफ ग्रामीण थाने में मामला दर्ज किया गया है।जलकोट जिला लातूर), अंजलि बाबूराव पाटिल (शेष नवजीवन व्यासमुक्ति केंद्र वाघाला जिला अंबाजोगाई), ओम डोलारे (शेष अंबाजोगाई) बनाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 3(1) (आर), 3 (1) (5), (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (7) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति 3(2) (वीए), अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354-ए, 504, 506, 34 मार्च को मामला दर्ज किया गया था

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