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Punjab News माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें–उपायुक्त

रिपोर्टर संजीव कुमार श्री मुकुटसर साहिब पंजाब

श्री राजेश त्रिपाठी डिप्टी कमिश्नर श्री मुक्तसर साहिब ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य में 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग लड़के-लड़कियों के दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।उपायुक्त ने बच्चों के अभिभावकों से अपील की कि वे अपने नाबालिग बच्चों को दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें, ताकि उन्हें अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े.उपायुक्त ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 (संशोधित धारा 199ए) के तहत वाहन चलाने वाले नाबालिग बच्चे के माता-पिता या संबंधित वाहन मालिक को 3 साल की जेल या 25 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है।

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