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Chhattisgarh News जांजगीर चांपाजिले की सिंघोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 किलो गांजा के साथ दो अंतर्राज्ययी तस्कर को गिरफ्तार किया है।

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़

गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।सिंघोड़ा पुलिस से मिली जानकारी अनुसार दो व्यक्ति प्रभाकर पति पिता रविन्द्र पति उम्र 37 साल सुरगढ़ उड़ीसा निवासी और सत्यजीत भोई पिता सरोज भोई टाटा आयसर ट्रक क्रमांक ओडी 15 w 9593 में उड़ीसा से 150 किलो मादक पदार्थ गांजा भरकर गुजरात ले जा रहे थे जिसे सिंघोड़ा पुलिस ने जप्त कर लिया है। बरामद गांजे की कीमत 22 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है।”
छत्तीसगढ़ राज्य अपराधों का गढ़ होते जा रहा है दिनों दिन नशीली कारोबार बढ़ते क्रम में है और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं जितने भी नर्सरी कारोबार की धाराएं हैं सब पर जमानती रहते हैं जिसके चलते जमानत हो जाती है और जमानत होने के बाद अपराधी फिर से अपना नशीली कारोबार को फिर से अंजाम तक करते हैं क्योंकि जुर्माना बस देना पड़ता है जुर्माना देकर छूट जाते हैं।

जिस तरह से गंजा देश के कोने-कोने में बिकता है इस तरह से शराब भी बिकता है कोने-कोने में क्योंकि यह लोग सब पुलिस की घर पकड़ से बाहर हो जाते हैं या फिर पुलिस वालों को अपना हिस्सेदारी देखकर छूट जाते हैं और फिर से नशीली कारोबार को शुरू कर देते हैं अगर जब नशीली कारोबारी के ऊपर पुलिस अपना शिकंजा कर चुकी है तो उनको जमानत क्यों दिलवाती है नशीली कारोबारी वाली धारों पर गैर जमानती वारंट होना चाहिए जमानत नहीं होना चाहिए और जमानती वारंट होना चाहिए जिससे कि नशीली कारोबार करने वाले व्यक्ति को हमेशा की तरह जेल में ही रखा जाए।

 

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