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रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

मुलमुला पुलिस की कार्यवाही
आरोपी के विरूद्ध धारा 294,506,323,307 भादवि
भादवि, हत्या के प्रयास का जूर्म दर्ज कर आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी रामसरकार पाण्डेय पिता स्व. साहेब राम उम्र 70 वर्ष साकिन कुटीघाट हाई स्कूल के पीछ थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) का रहने वाला है जिनका पड़ोस में रहने वाले दिलेश्वर पटेल के साथ जमीन विवाद चल रहा है। दिनांक 03.01.2024 की रात्रि करीब 08ः30 बजे अपने आंगन में खाना पका रहा था कि इसी समय दिलेश्वर पटेल, मिलन उर्फ मेलनबाई, राजेश्वरी पटेल दिलेश्वर पटेल की पत्नि गाली गलौच करते हुये जबरन आंगन में घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुये पास रखे बर्तन से मारपीट कर चोट पहुंचाये जिससे प्रार्थी जमीन में गिर गया प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध 451, 294, 506,323,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान प्रार्थी के चोट का डाॅक्टरी मुलाहिजा कराया गया है। जो प्रार्थी थाना मुलमुला के अपराध क्र. 02/2024 धारा 307 भादवि में न्यायिक रिमाण्ड जिला जेल जांजगीर से डीकेएस अस्पताल रायपुर में ईलाज रत है जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुयी है। गंभीर स्थिति को देखते हुये माननीय जेएमएफसी पामगढ़ के न्यायलय से मृत्यु पूर्व कथन लेख करने हेतु अनुमति ली गयी है एवं प्रार्थी उपचार कर्ता सीएचसी पामगढ के डाॅक्टर से एमएलसी का क्यूरी कराया गया जिन्होने अपने क्यूरी रिपोर्ट में रामसरकार पाण्डेय के सिर पर आयी चोट को समय रहते ईलाज नहीं कराये जाने से मृत्यु संभावित होना लेख किये हैं। जिसपर धारा 307 भादवि जोडी गयी। प्रार्थी की चोट का ईलाज वर्तमान समय पर डीकेएस अस्पताल रायपुर में चल रहा है। आरोपी दिलेश्वर पटेल पिता सकृत पटेल उम्र 32 वर्ष 02 श्रीमति सरस्वती पटेल पति दिलेश्वर पटेल उम्र 26 वर्ष सा. कुटीघाट हाईस्कुल के पीछे से घटना में प्रयुक्त हसिया ,कढाही को विधिवत जप्त किया गया है। विवेचना दौरान आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 30.01.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी मुलमुला उप निरी. के.डी.बनर्जी, सउनि प्रमोद महार सउनि कपिल साहू ,आर. जयदीप भास्कर ,जितेन्द्र कुर्रे का सराहनीय योगदान रहा।

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