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Maharashtra News फिर से हो सकता है देशभर में चक्का जाम फिर हो सकता आंदोलन

ब्यूरो चीफ गुलजार शेख मुंबई महाराष्ट्र

Mumbai: सरकार के नए कानून ‘हिट-एंड-रन’ बनने के बाद बड़ी वाहन ड्राइवर ने हड़ताल प्रदर्शन कर दिया था. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही कानून के बारे में निर्णय लिया जाएगा. इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने आंदोलन वापस ले लिया था।

यह विरोध भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की धारा 106(2) को लेकर था। इसमें हिट एंड रन मामलों में सख्त दंड का प्रावधान था। ट्रक ड्राइवरों ने अखिल भारतीय हड़ताल करने की धमकी दी थी, जिससे ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर घबराहट फैल गई थी। विरोध प्रदर्शन जम्मू-कश्मीर, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में फैल गया था।

नए कानून के तहत, हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल तक की जेल और ₹ 7 लाख का जुर्माना हो सकता है। वर्तमान में दो साल तक की जेल की सजा और हल्का जुर्माना है। अधिकतम 10 साल की सजा तब होगी जब अपराधी ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान ले ली हो और पुलिस को मामले की सूचना दिए बिना भाग गया हो।

अभी मिल रही जानकारी के मुताबिक एक बस ड्राइवर पिछले 5 दिनों से नांदेड़ के एक जेल में बंद है, बताया जा रहा है के “हिट-एंड-रन” का सरकार की तरफ से जो कानून बना है उसके मुताबिक जेल में बंद है, ट्रांसपोर्ट यूनियन फिर से चक्का जाम करने के प्रयास में है, बताए जा रहा है के 9 तारिक की रात से प्रदशन होने की आशंका है, अब की बार उनकी मांग है, “हिट-एंड-रन” का कानून सरकार वापस लेना चाहिए।

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