अपराधउत्तरप्रदेश
		
	
	
Uttar Pradesh News नऊ-फ्लाईओवर का निर्माण कर रही दो कंपनियों पर प्रदूषण फैलाने के मामले में 1.83 करोड़ जुर्माना लगाया गया है।

रिपोर्टर मो ज़ैद सूरतगंज बाराबंकी उत्तर प्रदेश
बाराबंकी:- सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह कार्रवाई की है, जिसमें दोनों कंपनियों को 15 दिन के भीतर जुर्माना भरने के निर्देश दिए गए हैं। मेसर्स जीएस एक्सप्रेस प्रा. लि. और मेसर्स विजय कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि फ्लाईओवर निर्माण के दौरान धूल उड़ने से रोकने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई। इसके साथ जुर्मना के बाद सुधार न होने तक प्रत्येक कंपनी पर 23,437 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

				
							
													



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