गुजरात

Gujarat News बालासिनोर तालुक के कॉलेजों और स्कूलों में बच्चों के कानून पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

ब्यूरो चीफ अमित परमार संतरामपुर गुजरात

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महिसागर, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय महिसागर और जिला बाल संरक्षण इकाई महिसागर द्वारा संयुक्त रूप से अंजुमन एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित नवगुजरात लॉ कॉलेज, करुणा निकेतन हाई स्कूल और ओच्छवलाल सेठ हाई स्कूल के छात्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/न्यायाधीश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। एम.जे. बिहोला ने कानून के विद्यार्थियों को प्ली बार्गेनिंग विषय पर कानूनी जानकारी दी और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया तथा स्कूलों में गुड टच और बैड टच की एक लघु फिल्म दिखाकर बच्चों को कानून के प्रति जागरूक रहने के लिए निर्देशित किया और उन्हें समझाया अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और सतर्क रहें।

बाल विवाह निषेध अधिकारी भागवीबेन नीनामा ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष की आयु से पहले लड़की और 21 वर्ष की आयु से पहले लड़के का विवाह दंडनीय अपराध है और यह एक सामाजिक बुराई भी है और इससे विकास भी प्रभावित होता है। बच्चे..

जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिग्नेशभाई पांचाल ने बच्चों के अधिकारों, चाइल्ड हेल्पलाइन-112 और नशा मुक्त भारत अभियान पर शपथ ली। विधि सह परिवीक्षा अधिकारी सतीशभाई परमार ने बच्चों से संबंधित कानूनों में संशोधन और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। यौन अपराधों से.

ChatGPT Image Jun 19, 2026, 03_57_34 PM

Related Articles

Back to top button