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Punjab News अश्लील पोस्टर लगाने पर रोक लगाने का आदेश जारी

मनसा, 01 फरवरी कक्कड़, बोहा।

रिपोर्टर बलदेव कक्कड़ पंजाब

जिलाधिकारी-सह-उपायुक्त श्रीमती बलदीप कौर Cr.P.C. 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मनसा की सीमा के भीतर सरकारी, गैर सरकारी भवनों, स्थानों पर गंदे और अश्लील पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर पर जिले में सरकारी और गैर सरकारी भवनों, स्थानों, सिनेमा हॉल और वीडियो हॉल पर अक्सर गंदे और अश्लील पोस्टर लगाए जाते हैं. इनके साथ पढ़ने वाले आम लोगों के अलावा लड़के-लड़कियों के व्यवहार पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए इन अश्लील पोस्टरों को रोकना बहुत जरूरी है। ये आदेश 31 मार्च 2023 तक लागू रहेंगे।

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