ब्रेकिंग न्यूज़मध्यप्रदेशराज्य

Madhya Pradesh News निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

रिपोर्टर कंचन साहू उमरिया मध्य प्रदेश

उमरिया  कलेक्टर डा. के डी त्रिपाठी ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत रामगोपाल बडकरे सहायक मानचित्रकार कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उमरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। एन के सिंह सहायक वर्ग-3 कार्यालय जिला खनिज प्रतिष्ठान उमरिया के द्वारा 20 जुलाई को शिकायत प्रस्तुत की गई , जिसमे जनपद पंचायत पाली से तैयार तकनीकी प्राक्कलन 19 जुलाई को कार्यालयीन समय सांय 5.45 बजे रामगोपाल बडकरे सहायक मानचित्रकार कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उमरिया द्वारा उनके साथ शाखा में आकर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया। मना करने के बाद भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते रहे। श्री बडकरे का उक्त कृत्य उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति कर्तव्य विमुखता, स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता है का परिचायक है, जो म.प्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

ChatGPT Image Jun 19, 2026, 03_57_34 PM

Related Articles

Back to top button