Madhya Pradesh News आईएएस अधिकारी एंव तहसीलदार पर कोर्ट ने 451. 380, में माना अपराधी
वीना न्यायलय ने दिए आपराधिक प्रकरण पंजी में दर्ज करने का आदेश

रिपोर्टर बलराम बारोलिया सागर मध्य प्रदेश
सागर खिमलासा निवासी नंद किशोर पटवा ने आईसेक्ट कम्पनी से दो आधार कार्ड वनाने की मशीन किस्तो पर खरीदी थी एवं आईसेक्ट कम्पनी से आधार कार्ड वनाने का रजिस्टेशन भी लिया था एवं आईसेक्ट कम्पनी से नंद किशोर पटवा, रेखा राजपूत, उत्तम धाकड, सोनू अहिरवार, राहुल सेन, आदी को डिप्लोमा कराया था एवं शासन के नियम अनुसार आधार कार्ड मशीन वीना में चला रहे थे 23.07.2016 को आचवल वार्ड लिंक रोड जहां नंद किशोर पटवा निवास करते थे अचानक शाम 5.40 पर शासकीय वाहन से तत्कालीन वीना एसडीएम रजनी सिंह तेहसीलदार मोनिका बाधमारे आपरेटर जीतेन्द्र रैकवार एवं तीन अन्य लोगो के साथ आई एवं नंद किशोर पटवा के निवास स्थान से आधार कार्ड मशीन लूटकर ले गई जिस की शिकायत वीना थाने, एसडीओपी वीना, एसपी सागर, कलेक्टर सागर, के साथ मुख्यमंत्री, ग्रहमंत्री, प्रधानमंत्री, को की लेकिन कार्यवाही न होते देखकर 03.01.2018 को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को परिवार सहित इक्छमत्यु का आवेदन कलेक्टर सागर को सौपा तो 01.03.2018 को तहसील वीना से पत्र क्रमांक 18/109 पर आधार कार्ड मशीन का सामान वापिस किया गया जिस में आईरिश मशीन, वेवकेमरा, फिंगर मशीन, लेकिन एचपी कम्पनी का लैपटॉप सरकारी निगराने से चोरी किया गया जिस का एसडीएम को लैपटॉप चोरी तत्कालीन एसडीएम रजनी सिंह के खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया सूचना का अधिकार अधिनियम ने पहुचाया न्यायालय नंद किशोर पटवा ने वीना एसडीएम कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी कि किस अपराध में तत्कालीन एसडीएम रजनी सिंह ने हमारी आधार कार्ड मशीन लूटकर तेहसील कार्यालय में जमा की थी जिस पर एसडीएम कार्यालय से लिखित जबाब मिला कि आपके खिलाफ हमारे कार्यालय में कोई फाईल नहीं है
किस अपराध में आधार कार्ड मशीन जमा की गई इस से संबधित एसडीएम कार्यालय में कोई भी दस्तावेज नहीं है सूचना का अधिकार अधिनियम के जबाब को आधार वनाकर ही वीना न्यायालय में 21.05.2018 को न्याय में धारा 119. 166. 166क 379. 380. 392. 408. 409. 448. के तहत परिवाद पेश कर दिया 5 बर्ष की लम्बी लडाई के बाद मिली ऐतिहासिक जीत एक न्यायलीय लम्बी लडाई को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट माननीय न्यायाधीश आशुतोष यादव ने 05.07.2023 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए बीना की तत्कालीन एसडीएम आईएएस अधिकारी रजनी सिंह तहसीलदार मोनिका बाधमारे आपरेटर जीतेन्द्र रैकवार को आपराधी मानते हुए आरोपीगण के द्दारा परिवादी के घर में घुसकर आधार कार्ड मशीन को चोरी मानते हुए धारा 451. 380. में रजनी सिंह मोनिका बाधमारे जीतेन्द्र रैकवार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजी में दर्ज करने का आदेश दिया न्यायालय में एडवोकेट अमित सेन ने बहुत मेहनत कर जीत दिलाई !




Subscribe to my channel