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Madhya Pradesh News   थाना भालूमाड़ा आदिवासी महिला से दुष्कर्म के आरोपी को १० वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई

रिपोर्टर सूर्यकान्त मिश्रा अनूपपुर मध्य प्रदेश

अनूपपुर प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश अनूपपुर एस एस परमार की न्यायालय थाना भालू माड़ा के एससीएसटी की धारा ३७६३७६(२) एन भादवी तथा ३(१)( डब्लू) (आई )३(२)(व्ही ) महिला के साथ जबरदस्ती करने के आरोपी 45 वर्षीय त्रिभुवन नाथ गौतम १० वर्ष को सश्रम कारावास २००० रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है पैरवी लोक अभियोजन पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने की लोक अभियोजक गुरुवार को बताया कि पीड़िता ०९जनवरी २०२१ को अपने पति के साथ थाना भालूमाड़ा मे रिपोर्ट लिखाई की आरोपी को वह पिछले वर्ष से जानती पहचानती है जब वह खेत मे काम करने के लिए जाती थी तब आरोपित बोला था कि वाह पसंद करता है और दोनों मे बात चीत होने लगी इसी दौरान एक दिन आरोपित ने पीड़िता क़ो पीड़िता के ही घर के पीछे मिलने क़ो बुलाया जब मिलने गई तब आरोपित ने उसके साथ जबर दस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किय वीरता ने इस संबंध में अपने पति क़ो कोई जानकारी नहीं दीं इसके बाद आरोपी ने ८ जनवरी २०२१को फोन कर मिलने के लिए बुलाया तो वाह उससे मिलने गई उसी समय पी ड़ता के पति उसे ढूंढते हुए घर के पीछे आया और उसने दोनों को देख लिया जिस पर पीड़िता के पति ने अपने साथ रखने से मना कर दिया तब पीड़िता ने आरोपित से शादी करने के लिए बोली तो वह इनकार कर दिया और बोला कि आदिवासी महिला है जिसके बाद पीड़िता ने थाना भालूमाड़ा मे अपराध पंजीबद्ध कराया पुलिस अनुसाधन समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जहां न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई !

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