IC News and Media House Private Limited


छत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़

Chhattisgarh News आवारा पशुओं पर हाईकोर्ट तल्ख: कहा- कई सालों से कानून पर लागू नहीं; CS की अध्यक्षता में समिति बनाने के निर्देश

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कहा कि कई सालों से कानून बने हैं, लेकिन उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कहा कि कई सालों से कानून बने हैं, लेकिन उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस समिति में केंद्र और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अफसर भी शामिल रहेंगे। सड़कों पर आवारा पशुओं के विचरण से लगातार हो रहे हादसों को लेकर दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा-पीआईएल लगने के बाद कार्रवाई कर रहे एनएचएआई के वकील धीरज वानखेड़े ने राजमार्ग संबंधी कई रूल्स और एक्ट डिवीजन बेंच में प्रस्तुत किए और बताया कि कई सालों से यह बने हुए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि, इन कानूनों को अब तक लागू नहीं किया गया है। राज्य शासन के वकील ने हाईकोर्ट के पूछने पर बताया कि आवारा मवेशियों को नगर निगम पकड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि पीआईएल लगाने के बाद आप लोग यह सब कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने !

ChatGPT Image Jun 19, 2026, 03_57_34 PM

Related Articles

Back to top button