Madhya Pradesh News चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत विधायक मर्सकोले से हस्तक्षेप का आग्रह

रिपोर्टर इन्द्रमेन मार्को मण्डला मध्य प्रदेश
मण्डला बरगी बांध से विस्थापित गांव लालपुर विकास खंड बीजाडांडी को वन अधिकार कानून 2006 के अन्तर्गत जमठार क्षेत्र का कम्पार्टमेंट संख्या आर.एफ 267,268 में 100 हेक्टेयर का वन वनक्षेत्र चारागाह, लघुवनोपज संग्रहण एवं संरक्षण का सामुदायिक अधिकार 2017 में दिया गया है।उक्त वनक्षेत्र में ग्राम पौंडी के कुछ असमाजिक लोगों द्वारा जंगल की अवैध कटाई कर जुताई और बुआई किया जा रहा है।जबकि इसमें पौंडी,लालपुर, डूंगरिया और पिंडरई गांव का निस्तार होता है। पौंडी गांव के अधिकतर ग्रामीण भी इस अतिक्रमण के खिलाफ हैं।कल कलेक्ट्रेट मंडला की जनसुनवाई में लालपुर गांव के दर्जनों लोग कलेक्टर की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर से मिलकर अतिक्रमण की समस्या सबंधि ज्ञापन देकर चर्चा किया गया।ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि घटना की लिखित जानकारी विगत 21 जून को सहायक वन परिक्षेत्र जमठार और वन परिक्षेत्र अधिकारी बरेला को दिया गया था।
परन्तु इस सबंध में अबतक कोई कार्यवाही नहीं किया गया है।गांव के अच्छे लाल मरावी ने कहा कि बरगी बांध के कारण सभी चारागाह क्षेत्र डूब में आ जाने के कारण मवेशी के लिए चारा की बहुत दिक्कत हो गया है।इस परिस्थिति में वन अधिकार से प्राप्त वनक्षेत्र पर अतिक्रमण किया जाना असंवैधानिक है।ज्ञात हो कि वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1)(ख) एवं(ग) में प्रावधान किया गया है कि निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार तथा गौण वन उत्पादों के,जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारम्परिक रूप से संग्रहण किया जाता रहा है।उसका संग्रहण, उपयोग और व्ययन का अधिकार है। क्षेत्रीय विधायक डाक्टर अशोक मर्सकोले से उनके निवास पर ग्रामीणों ने मिलकर उनसे समस्याओं में हस्तक्षेप का आग्रह किया है।विधायक ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही लालपुर आएंगे।इस प्रतिनिधिमंडल में भारत लाल कुंजाम, रज्जे सिंह सरोठिया,प्रह्लाद उईके,प्रसादी लाल तेकाम,इन्द्र लाल आर्मो, बलिराम कुम्हार,शिव कुमार काकोडिया आदि शामिल थे।


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