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Chhattisgarh News क्या पैतृक संपत्ति बाहरी व्यक्ति को बेची जा सकती है , सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

 अक्सर पैतृक संपत्ति को लेकर कई लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल होते है। लेकिन आज हम आपको अपनी इस खबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये बताने जा रहे है कि क्या बाहरी व्यक्ति को बेची जा सकती है पैतृक संपत्ति. 

 रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर छत्तीसगढ़

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि हिन्दू उत्तराधिकारी पैतृक कृषि भूमि का अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो उसे घर के व्यक्ति को ही प्राथमिकता देनी होगी। वह संपत्ति बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच सकता। जस्टिस यूयू ललित व एमआर शाह की पीठ ने यह फैसला हिमाचल प्रदेश के एक मामले में दिया। इस मामले में सवाल था कि क्या कृषि भूमि भी धारा 22 के प्रावधानों के दायरे में आती है। धारा 22 में प्रावधान है कि जब बिना वसीयत के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकारियों पर आ जाती है। उत्तराधिकारी अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो उसे अपने बचे हुए उत्तराधिकारी को प्राथमिकता देनी होगी।UP के इस शहर में 1 करोड़ रुपये बीघा पहुंचे जमीन के रेट, बाहर से खरीदने के लिए आ रहे लोग पीठ ने कहा कि कृषि भूमि भी धारा 22 के प्रावधानों से संचालित होगी। इसमें हिस्सा बेचने के लिए व्यक्ति को अपने घर के व्यक्ति को प्राथमिकता देनी होगी। पीठ ने कहा कि धारा 4 (2) के समाप्त होने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह प्रावधान कृषिभूमि पर काश्तकारी के अधिकारों से संबंधित था। पीठ ने कहा कि इस प्रावधान के पीछे उद्देश्य है कि परिवार की संपत्ति परिवार के पास ही रहे और बाहरी व्यक्ति परिवार में न घुसे। UP: सरकारी कार्यालयों में नहीं चलेगी अब ये चीज, UP सरकार ने लिया बड़ा फैसला क्या था मामला-इस मामले में लाजपत की मृत्यु के बाद उसकी कृषिभूमि

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