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Chhattisgarh News कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली की बर्खास्तगी को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई।

 रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर छत्तीसगढ़

रायपुर :  माननीय कोर्ट ने शाहीद अली को अंतरिम रिलीफ नहीं दिए जाने का फैसला सुनाया है, वहीं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने डॉ. अली को बर्खास्त करने को लेकर कार्रवाई करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने नोटिस देकर 15 दिनों का समय दिया है। एबीवीपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व केटीयू के प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष मंडावी और संजय द्विवेदी के खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है। विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य आवेश तिवारी ने बताया, डॉ. राममोहन पाठक सहित तीन सदस्यी जांच कमेटी ने डाॅ. शाहिद अली का दस्तावेज फर्जी होना बताया है। कार्य परिषद की आपात मीटिंग में डॉक्टर शाहिद अली को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का फैसला लिया गया है। कार्रवाई के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कार्य परिषद के फैसले के बाद नोटिस जारी किया गया है, फर्जी दस्तावेज मामले में डॉक्टर शाहिद अली से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है, साथ ही डॉक्टर आशुतोष मंडावी के खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

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