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Rajasthan News जिला के खाद्य कारोबारियों के लाईसेन्स हेतु लगेगे शिविर
जिले के अलग अलग स्थानों पर एक माह तक लगेगे शिविर

रिपोर्टर गोवर्धन सिंह झालावार राजस्थान
झालावाड़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.एम. सैय्यद ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एंव औषधी नियंत्रण के आदेशानुसार झालावाड़ जिले के खाद्य कारोबारकर्ताओं के लाईसेन्स हेतु एक माह तक शिविर आयोजित किये जावेगे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य कारोबार करने से पूर्व खाद्य अनुज्ञा पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र लेना आवश्यक है। बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र के खाद्य कारोबार करना दण्डनीय अपराध है। खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक अर्न ओवर 12 लाख रुपये से अधिक है उनका लाईसेन्स लेना आवश्यक है। बिना लाईसेन्स लिये खाद्य कारोबार प्ररम्भ करने पर 6 माह का कारावास एवं 5 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। यदि वार्षिक अर्न ओवर 12 लाख से कम है तो खाद्य कारोबारी को रजिस्ट्रेशन पत्र लेना आवश्यक है बिना रजिस्ट्रेशन पत्र खाद्य कारेबार करने पर दो लाख रुपये तक का प्रवाधान है।
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा डॉ. जी.एम. सैय्यद ने बताया कि एक माह तक विशेष शिविर आयोजन कर जिले के प्रत्येक खाद्य कारेबारकर्ता के खाद्य अनुज्ञा पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र जारी किये जावेगे। साथ ही जिन खाद्य कोराबारीयों के अनुज्ञा पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र का नवीनीकरण नही हुआ है उनके पास अंतिम अवसर दिया जाता है कि वे अपने खाद्य कारोबार का उचित खाद्य अनुज्ञा पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र शीघ्र प्राप्त कर लेवे। एक माह पश्चात् बिना लाईसेन्स, रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबार करते हुये पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये प्रतिष्ठान को सीज किया जावेगा व न्यायिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। माह जून 2023 में 20 जून को भवानीमण्डी, 22 जून को डग, 27 जून को चौमहेला व 30 जून को अकलेरा में खाद्य अनुज्ञा पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र हेतु शिविरों का आयोजन किया जावेगा। जो भी खाद्य व्यापारी सम्बन्धित क्षेत्र के है वे शिविर में आकर अपने कारोबार का रजिस्ट्रेशन, लाईसेन्स आवश्यक रुप से बनवा लेवे।


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