Chhattisgarh News भक्त माता कर्मा पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी पर आरोपी गिरफ्तार

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर छत्तीसगढ़
या खबर बेमेतरा से निकल कर आ रही है जहां पर आरोपी मनोज निर्मलकर है जोकि भक्त माता कर्मा के प्रति अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणियां किया है जोकि जो टिप्पणी की गई है वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है इसके खिलाफ साहू समाज के पूर्व ब्लाक अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा कि इससे साहू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 295 ए और 67 की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की जांच शुरू करने के पश्चात साइबर सेल की मदद से सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया जिससे आरोपी सही पाया गया तथा आरोपी से सघन पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल कर लिया जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसका मोबाइल जप्त कर लिया और न्यायिक हिरासत पर भेज दिया यह घटना बेमेतरा जिले के दाढ़ी थाना का है।
क्या है धारा 295 ए किसी वर्ग धर्म को अपमान करने की आशय से उपासना स्थान को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना जो कोई भी किसी भी वर्ग के लोगों के धर्म के अपमान करने के इरादे से किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के धर्म का अपमान करने इरादे से किसी भी पूजा स्थान को नष्ट क्षति अपवित्र करना या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा पवित्र माना जाता है उनके धर्म के अपमान के रूप में छतिया अपवित्र किसी एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा जो कि 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों प्रावधान होता है यह होती है धारा 295 ए हकीकत।
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