Punjab News बाल सुरक्षा को लेकर पुलिस लाइन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रिपोर्टर कुलभूषण वर्मा फतेहगढ़ साहिब पंजाब
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती मनप्रीत कौर की अध्यक्षता में पुलिस लाईन महदीया में किशोर न्याय अधिनियम, पोक्सो एक्ट एवं बच्चों से संबंधित मामलों पर प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस जागरूकता कार्यक्रम में जिले के सभी थानों में तैनात बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।
इस जागरूकता कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी हरभजन सिंह महमी ने कहा कि बाल संरक्षण इकाई जिले के 18 वर्ष तक के बच्चों से संबंधित किसी भी मामले जैसे बाल भिक्षावृत्ति, शारीरिक शोषण, बाल विवाह, यौन शोषण, बालिकाओं की खरीद वेश्यावृत्ति और बच्चे के अपहरण के मामलों पर विचार किया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चे की देखभाल और सुरक्षा बाल कल्याण समिति के अंतर्गत आती है जिसे अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेटों के एक बैच की शक्तियां दी गई हैं और यह समिति बच्चे के हित में निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि कोई भी जरूरतमंद बच्चे को बाल कल्याण समिति से मिलवा सकता है या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क कर मदद प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बच्चों की काउंसिलिंग भी करती है। स: महिमी ने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिन बच्चों की मां वाप नहीं है या अभिभावक के साथ रह रहे हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 4000 रुपये प्रति माह बच्चे की शिक्षा के लिए दिया जाता है. इस अवसर पर अधिवक्ता नवजोत सिंह संधू ने कहा कि जो बच्चे किसी भी प्रकार के कानूनी विवादों में पड़ते हैं उनकी देखभाल किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जाती है। बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट और दो अन्य सदस्य होते हैं। महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी उपनिरीक्षक रमनदीप कौर ने सभी पुलिस अधिकारियों से बच्चों के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की अपील की।



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